Saturday, October 5, 2019

नगर निगम के अफसर बैल जैसे, जिसे बार-बार टोचना पड़ता है

ग्वालियर. पॉलिथीन व प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बैल दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि किस दिशा में जाना है। लेकिन कुछ बैल ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि कहां जाना है? इसलिए उन्हें बार-बार टोचना पड़ता है।।

निगम के अधिकारियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हाईकोर्ट ने इंदौर के सफाई मॉडल की प्रशंसा की। सुनवाई में निगम की रिपोर्ट देखने के बाद डिवीजन बेंच ने मुख्य विधिक सलाहकार दीपक खोत से पूछा, क्या आपने इंदौर का मॉडल देखा है। कोर्ट ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार को बहुत आवश्यकता है। लैंडफिल साइट के पास से निकलने पर तेज दुर्गंध आती है। ग्वालियर को भी इंदौर नगर निगम से प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए।



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High court strongly comments on Gwalior Municipal Corporation officials


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