Friday, July 24, 2020

30 जून तक 50, 12 जुलाई को 100, फिर 11 दिन में कोरोना चेन ऐसी जुड़ी कि आंकड़ा 237 पर आया

जिले में कोरोना संक्रमण की चेन टूट नहीं रही है। रोज नए केस मिल रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग दूरी के नियम और मास्क लगाने के नियम को नजर अंदाज कर रहे हैं। रोज जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे ये साफ जारी हो रहा है कि संक्रमण दिन-ब-दिन बढ़ रहा है।
दरअसल, जिले में 30 जून को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50 के आंकड़े पर थी। यानी लाॅकडाउन शुरू होने से लेकर 100 दिनों के अंदर सिर्फ 50 संक्रमित मरीज मिले थे। 12 जुलाई को जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 100 पार पहुंच गई थी। इसके बाद 22 जुलाई के दौरान ये आंकड़ा 220 तक पहुंच गया। 23 जुलाई को 17 संक्रमित फिर मिले। जिससे संक्रमितों की संख्या 237 हो गई। इतनी तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ना काफी चिंताजनक साबित हो रहा है। लेकिन राहत की खबर भी आई। गुरुवार को कोविड सेंटर से 18 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया है।

17 पॉजिटिव में 10 महिला व 7 पुरूष
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार ने बताया कि सर्वाधिक विदिशा शहर में 9, सिरोंज में 7 व शमशाबाद में 1 कोरोना पॉजिटिव चिन्हित हुआ है। विदिशा शहर के 9 में से 7 महिला व 2 पुरूष पॉजिटिव चिन्हित हुए हैं। सर्वाधिक बांसकुली क्षेत्र में 5, कागदीपुरा में 2 तथा स्वर्णकार कॉलोनी तथा शास्त्री नगर में एक-एक कोरोना वायरस पॉजिटिव चिन्हित हुआ है।
नई गाइड लाइन... 31 अगस्त तक हर शनिवार-रविवार टोटल लॉकडाउन, सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही रहेंगी मुक्त

कलेक्टर ने जिले में अब हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है। इस लॉकडाउन से केवल स्वास्थ सेवाएं, चिकित्सालय और मेडिकल को मुक्त रखा है। शनिवार-रविवार को छोड़कर जिले में दुकानें एवं प्रतिष्ठान शाम 6.30 बजे तक बंद करने होंगे। भोजनालय और रेस्टोरेंट रात 8 बजे तक खुलेंगे। राजस्व विभाग, पुलिस, बिजली कंपनी, स्थानीय निकाय, बैंक एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं में संलग्न विभाग मुक्त रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान भी मुक्त रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। वैवाहिक कार्यक्रम में 20 सदस्य एवं किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल होंगे। धार्मिक आयोजन व त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा और ना ही कोई जुलूस या रैली निकाली जाएगी। यह आदेश आगामी 31 अगस्त के लिए लागू किया गया है।



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