अनलॉक-5 में 15 अक्टूबर से सिनेमाघर व स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए पालकों की लिखित अनुमति लगेगी। कोविड-19 के वायरस के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने भारत सरकार के अनलॉक-5 के जारी नियमों के पालन को कहा है। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति होगी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50% तक होगी। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मानक परिचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कंपनी स्तर पर होने वाली बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों को को पुनः खोलने की अनुमति दी जाएगी।
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