एक दिन पहले जिस युवक को कोच अटेंडर टीटीई ने नकली टीटीई होने के आरोप में पकड़ा था, उसके पास किसी प्रकार का रेलवे का कागज नहीं मिला। जीआरपी ने युवक पर धारा-151 का प्रकरण बनाकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। जहां से मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम ने युवक को छोड़ दिया।
जानकारी के मुताबिक इटारसी से मनमाड जा रहे भोपाल के पूजा कॉलोनी निवासी रविंद्र धनगर पिता गंगाधर (24) का कर्नाटक एक्सप्रेस में सीट को लेकर झगड़ा हो गया। इससे नाराज सह-यात्रियों ने फर्जी टीटीई की सूचना रेलवे को दी। जिसके बाद कोच अटेंडर टीटीई ने युवक काे पकड़ने के साथ सूचना पत्र बनाकार आरपीएफ-जीआरपी को सोमवार को सौंप दिया था। मामले की जांच में असलियत जब समाने आई तो सह-यात्रियों के बयान के आधार पर जीआरपी ने युवक पर धारा- 151,107,116 के तहत प्रकरण बनाया। जीआरपी ने मंगलवार दोपहर युवक को एसडीएम कोर्ट में पेश किया।
जेब में थे केवल 30 रुपए, विवाद होने के बाद भी नहीं भागा युवक - सोमवार को जब युवक को टीटीई ने पकड़ा तो उसके पास केवल 30 रुपए ही मिले। विवाद होने के बाद भी उसने डिब्बे से उतरकर भागने का प्रयास नहीं किया। युवक के पास न तो रेलवे का कोई अनधिकृत कागज मिला जिसके आधार पर यह सिद्ध हो पाए कि वह यात्रियों से टिकट के नाम पर वसूली कर रहा था। उसके जेब में 30 रुपए के साथ एक गाड़ी का 1.84 लाख के कोटेशन का कागज भी रेल अधिकारियों को मिला था।
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