Friday, October 16, 2020

यदि ट्रैफिक पुलिस चाहे तो वेब पोर्टल के माध्यम से भी रद्द कर सकती है लाइसेंस

नए ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत अब वाहनों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा और यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना चाहती है तो वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकती है, साथ ही चालक तथा ट्रैफिक अधिकारी की पहचान भी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। डीएसपी मयंक सिंह चौहान के मुताबिक फिलहाल शहर में ट्रैफिक पुलिस चैकिंग के दौरान मोबाइल पर दस्तावेजों को मान्य कर रही है।

आने वाले कुछ माह में नए नियम के तहत किसी ड्राइवर या वाहन का निरीक्षण करने के उपरांत उसका रिकॉर्ड भी पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल इससे संबंधित गाइडलाइन शासन स्तर पर ट्रैफिक पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई गई। गाइडलाइन मिलते ही नए नियम के अनुसार कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत वे सभी लोग जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अंतर्गत जुर्माना देना होगा।

मोबाइल में दस्तावेज स्टोर करें| नए ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर कर सकते हैं। इससे चालक को कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज माँगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।



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प्रतीकात्मक फोटो


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