न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग ने जनवरी से नवंबर तक रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के प्रकरणों की 30 अपील को खारिज कर दिया है। पूर्व में कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को यथावत रखा है। कमिश्नर ने प्रकरणों में कुल 2 अरब 95 करोड़ 78 लाख 86 हजार का अर्थदण्ड वसूली के आदेश दिए है।
इनकाे देना हाेगा जुर्माना : होशंगाबाद जिले के ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पार्टनर दीपक पर 5 लाख, आनंद पांडे पर 3 लाख 7 हजार 675, कामर्स एसोसिएशन पर चार प्रकरणों में 7 लाख 77 हजार 600 रुपए, 81 लाख, 14 लाख 58 हजार एवं इसी कंपनी कार्मस एसोसिएशन पर 10 लाख 80 हजार रुपए, भगवती चौरे व अन्य पर 4 करोड़ 85 लाख 10 हजार, संतोष राज द्विवेदी पर 2 अरब 80 करोड़, 6 लाख 20 हजार, संतोष जैन ठेकेदार पर 9 लाख, अशोक साहु सुखतवा पर 1 लाख 13 हजार 400 एवं मेसर्स रामपाल सिंह ग्रेटर नोयडा सोहागपुर पर 6 करोड़ 17 लाख 76 हजार, तथा लक्ष्मीनारायण पटेल पर 2 करोड़ 25 लाख, जगदीश अग्रवाल पिपरिया पर 18 लाख, आनंद तिवारी पर 2 लाख 22 हजार, आदर्श बिल्डिंग कंपनी पर 7 लाख 95 हजार, राजकुमार पर 3 लाख 25 हजार 500, शेलेन्द्र कुमार पर 6 लाख 10 हजार, युवराज पर 3 लाख 44 हजार, शिवा भिलाला पर 4 लाख 80 हजार, सचिन तवर पर 2 लाख 90 हजार, कमल भारद्वाज केसला पर 25 लाख जमा करना हाेगा।
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