मप्र हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब इसमें आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है।
इस निर्देश के साथ एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने अदालतों में नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई को लेकर दायर जनहित याचिका का निराकरण कर दिया है।
जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव डीके जैन ने दायर याचिका में कहा कि कोरोना के कारण अदालतों में मार्च 2020 से प्रत्यक्ष सुनवाई बंद है।
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