शासन की जन कल्याणकारी संबल योजनांतर्गत पंजीकृत हितग्राही की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि दिए जाने के लिए शासन प्रदत्त 90 दिन में स्वीकृत सहायता से वंचित पात्र हितग्राही के प्रकरण में स्वीकृति के लिए छूट प्रदान की गई है।
संबल योजना शाखा के अनुसार ऐसे पात्र हितग्राही जिन्होंने पंजीयन पात्रता प्राप्त की ऐसे संबल योजना के पंजीकृत पात्र श्रमिक की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता के आवेदन नहीं कर पाए हो वे 90 दिन के बाद भी छूट में शामिल होकर निगम के संबल योजना कार्यालय में 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 90 दिन के बाद दिए गए 4 आश्रित आवेदनकर्ताओं के प्रकरण में सहायता स्वीकृति की कार्रवाई निगम के द्वारा की जा रही है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3rJxWTu
No comments:
Post a Comment