शहर में बस स्टैंड व टेगौर पार्क स्थित श्रीराम धर्मशाला के अध्यक्ष को नगर पालिका ने लीज सहित अन्य नियमों के उल्लंघन में नोटिस दिया है। यहां 1945 व 1955 में दो जमीनें आवास के लिए लीज पर ली गई थी। इसमें अनुबंध व नियमों का पालन नहीं किया है। अब नगर पालिका कार्रवाई करेगी।
नपा सीएमओ प्रियंका पटेल ने बताया कि बस स्टैंड व टेगौर पार्क की ब्लॉक नंबर 19 में 7650 वर्गफीट जमीन 3 सितंबर 1945 को आवास के लिए लीज पर दी गई थी। यहां बिना अनुमति निर्माण कर उल्लंघन किया। अवैध निर्माण में भूखंड के सामने 15 फीट आजू-बाजू 10-10 फीट की जमीन छोड़ी नहीं है। लीज निरस्त कर अधिपत्य के अधिकार नपा के पास सुरक्षित है।
लेनदेन की जांच जरूरी
करीब 30 साल से लीज की जमीनों का व्यवसायीकरण किया गया है। यहां धर्मशाला में लोगों को किराए पर कमरे दिए जाते हैं। इसके अलावा शादी मांगलिक कार्य में भी धर्मशाला का उपयोग किया जाता है। इसका शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा 30 से ज्यादा दुकानों से किराया वसूला गया है। इसकी राशि की जांच होना चाहिए।
धर्मशाला के लिए ली जमीन, बना दी दुकानें
ब्लॉक 15 में 7750 वर्गफीट 5 नवंबर 1955 को 99 साल की लीज पर केवल धर्मशाला के लिए दी थी। 70 साल में नपा से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया। अवैध निर्माण के सामने 25 फीट व आजू-बाजू 20-20 फीट खुली जगह नहीं छोड़ी। यह विकास योजना का उल्लंघन है। भूखंडों का व्यवसायिक उपयोग किया। अवैध भवन व होटल को किराए पर दी गई।
नाले पर निर्माण, शिकायत के बाद कार्रवाई
नोटिस में बताया धर्मशाला अध्यक्ष ने ब्लाक 19, 14, 15 के बीच सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर निर्माण किया है। लीज शर्तों का उल्लंघन सहित बिना अनुमति निर्माण, अन्य नियमों व अनुबंध का उल्लंघन है। कई नोटिस देकर धर्मशाला अध्यक्ष को पर्याप्त अवसर दिया है। यह अंतिम सूचना पत्र से सूचित किया जाता है। अवैध निर्माण स्वयं हटाएं अन्यथा नपा बिना सूचना के हटाएगी। हटाने का व्यय आपसे वसूला जाएगा।
श्रीराम धर्मशाला अध्यक्ष को 6 बार नोटिस दिया है। उन्होंने लीज की जमीनों पर नियमों व अनुबंधों का उल्लंघन किया है। अब अंतिम नोटिस भेजा गया है।
- प्रियंका पटेल, सीएमओ नपा
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