Monday, May 10, 2021

बीमा कंपनियों की मनमर्जी:कानूनन डिस्चार्ज से 60 मिनट के भीतर होना चाहिए क्लेम का भुगतान

कई मामलों में तो 60 दिनों से भी ज्यादा वक्त लग रहा,मोटी रकम ऐंठने के बाद राहत नहीं तो किस काम का इंश्योरेंस

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