अनलॉक-1 में सोमवार से होटल व मैरिज गार्डन खुल सकेंगे। लोग ठहरने के लिए होटल में कमरे बुक करवा सकेंगे तो शादी के लिए धर्मशाला व मैरिज गार्डन कर सकेंगे। भीड़ जुटाने पर पाबंदी रहेगी। यहां तक की शादी में ढोल-बैंडबाजेवालों को भी शासन द्वारा तय 50 की संख्या में शामिल किया जाएगा। प्रशासन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली की एसओपी की साथ यह आदेश जारी किया है।
अब विवाह समारोह में इन नियमों का पालन जरूरी
- स्टाफ व आने वालों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट की होना चाहिए।
- कंटेनमेंट के होटल नहीं खुल सकेंगे।
- चेहर पर मास्क या कवर जरूरी। कर्मचारी या आने वाला कोई बीमार हो तो प्रशासन को सूचना देना होगी।
- कर्मचारी की उम्र ज्यादा है तो उसका ज्यादा ध्यान रखें।
- दरवाजे, हेंडल व चाबी को बार-बार सैनिटाइज करें।
- आने-जाने के लिए अलग गेट बनाए।
- लोग दूरी बनाकर रखें इसलिए मार्किंग की जाए।
- ठहरने वालों से आईडी लेने के साथ ट्रेवल हिस्ट्री व स्वास्थ्य का जानकारी भी नोट करें।
- पोस्टर व ऑडियो-वीडियो के जरिए कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दें।
- आनलाइन पैमंट को बढ़ावा दें।
- लगेज कमरे में भेजने से पहले सैनेटाइज करें।
- बैठक व्यवस्था फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ हो।
- कपड़े के नैपकिन की जगह उच्च गुणवत्ता वाला पेपर नेपकिन उपयोग करें।
- बच्चों के खेलने की जगह बंद रखें।
- बड़े समूह में लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं होने दें।
- ढोल-बैंडबाजे बुला सकते हैं इनकी गिनती भी 50 मेहमानों में होगी।
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