Wednesday, July 8, 2020

लोक अदालत में संपत्ति व जलकर उपभोक्ताओं को मिलेगी अधिभार में छूट

नेशनल लोक अदालत में नगर निगम के संपत्तिकर और जलकर के उपभोक्ताओं को वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर अधिभार में छूट दी जाएगी। लोक अदालत 11 जुलाई को आयोजित की जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया है।
उनको अधिभार में 100% तक की छूट दी जाएगी। वहीं कर और अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक या 1 लाख तक बकाया है, उन्हें 50% की छूट मिलेगी। 1 लाख रुपए से अधिक वालों को 25% की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100%, 10 हजार से अधिक व 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75% और 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 % की छूट दी जाएगी।



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