मातगुवां थाना क्षेत्र के एक घर में चोरी करने के इरादे से ताला तोड़ने वाले आरोपी की जमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति चैतन्य चौबे की कोर्ट ने निरस्त कर उसे जेल भेज दिया। जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि फरियादी हरिदास कुशवाहा ने मातगुवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 27 जुलाई 20 को वह अपने घर पर सो रहा था।
रात 2 बजे उसे कमरे में लगे ताले के टूटने की आवाज आई। उठकर देखा तो गांव का बाबूलाल पिता नंदलाल यादव हाथ में कुछ लिए दिखा। फरियादी को देखकर वह दीवार कूदकर भाग गया। फरियादी से लोगों की मदद से पीछाकर एक खेत से पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया।
शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी ने न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित मणि त्रिपाठी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति चैतन्य चौबे ने तर्क से सहमत होकर आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया।
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