Thursday, September 17, 2020

नाबालिग की हत्या के सह आरोपी की जमानत खारिज

सिराली थाने के गोमगांव की नाबालिग लड़की की हत्या के सह आराेपी मांगीलाल की विशेष न्यायालय ने बुधवार काे खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि नाबालिग की हत्या के मामले में सिराली पुलिस ने आराेपियाें के खिलाफ भादंवि की धारा 363, 366, 374, 342, 302, 201, 120बी/34 और एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। बामने ने बताया कि इस मामले में सह आराेपी मांगीलाल निवासी चिकल्या तलाई जिला खंडवा की जमानत पर विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दाैरान विशेष लाेक अभियाेजक और मृतिका के पिता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नाबालिग की हत्या का मामला गंभीर है। निर्मम ढंग से हत्या की गई। इस षडयंत्र में सह आराेपी मांगीलाल भी शामिल था। ऐसे में उसे जमानत दिया जाना उचित नहीं हाेगा। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एसके जोशी जी ने सहआरोपी मांगीलाल की जमानत याचिका निरस्त कर दी।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2ZKF4Ti

No comments:

Post a Comment

Kusal Perera ruled out of India series due to injury: Report

from The Indian Express https://ift.tt/3rf5BoA