महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रकरणों में सशक्त पैरवी के लिए अभियोजन अधिकारियों का चार दिनी ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यकम (वेबीनार) हुआ। लोक अभियोजन मप्र के अंतर्गत संचालक लोक अभियोजन विजय यादव के मार्गदर्शन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण किया गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि वेबीनार का शुभारम्भ संयुक्त संचालक लक्ष्मणसिंह कदम ने किया।
इसमं महिला सुरक्षा के आपराधिक मामलों से संबंधित फारेंसिक ऐविडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्किल डेवेलपमेंट डिटरमिनेशन ऑफ एज ऑफ विक्टिम, एससीएसटी एक्ट में महिला अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधान, महिलाओं के विरूद्ध साइबर क्राइम एक्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड सपोर्ट फॉर विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के प्रावधान व विवेचना, पॉक्सो एक्ट के मामलों में अभियोजन विक्टिम कम्पनशेषन स्कीम के प्रावधान, हयूमन सेफ्टी एवं ट्रेफिकिंग एवं महिला संबंधी अपराधों में अपनाई जाने वाली न्यायालयीन प्रकिया एवं प्रॉसिक्यूटर की भूमिका आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञों ने जानकारियां दी। इसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आईपीएस अधिकारी अभियोजन विभाग के मास्टर टेनर्स शामिल हुए।
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