खाद सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी मिठाई बनाने वाले दुकानदार मिठाई बेचने वाले स्थान पर मिठाई निर्माण की तारीख और बेस्ट बिफोर लिखना जरूरी है। ताकि लोगों को पता चल सके कि मिठाई कब तक खाने के इस्तेमाल में लाई जा सकती है। खाद सुरक्षा अधिकारी आशुतोष मिश्रा का कहना है कि खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जिला शिवपुरी के सभी राजस्व क्षेत्र में आने वाले समस्त मिठाई विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान में विक्रय के लिए रखीं सभी मिठाइयों के सामने उनके निर्मित दिनांक एवं बेस्ट बिफोर का अंकन हर हाल में करना है।
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