खड़कपुरा की एक युवती को शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दी। मात्र 11 ही दिन में उसे मायके वालों के सुपुर्द कर कहा कि तुम्हारी बेटी महिला श्रेणी में नहीं आती। इसे अब हम नहीं रखेंगे। पति ने भी प्रताड़ित कर अप्राकृतिक कृत्य कर युवती को परेशान किया। सातवें दिन डॉक्टर से जांच कराई। रिपोर्ट ओके आने के बाद भी युवती पर लग्जरी कार के लिए दबाव बनाया।
डॉक्टर से शारीरिक जांच में सब कुछ ठीक होने के बाद भी युवती के पति ने कहा कि तुम्हारा शरीर महिला की तरह नहीं है। अब हम जैसा कहे तुम वैसा करो, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो शारीरिक बनावट व जेंडर के बारे में समाज में यह बात फैला देंगे कि तुम महिला की श्रेणी में नहीं हो। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 8 पेज की एफआईआर दर्ज की है। इसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में युवती के पति, सास-ससुर, जेठ-जेठानी, देवर सहित 8 आरोपियों के खिलाफ धारा 498ए, 34, धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध दर्ज की गई। इसके अलावा आरोपी युवक के खिलाफ 377 (अप्राकृतिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया। युवक को तीन दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी रुपेश तमोली ने बताया कि युवक की जमानत मंगलवार को खारिज हो गई।
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