समय सीमा में आवेदनों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार चांदिल ने 73 हजार 500 रुपए का अर्थदंड लगाया।
लोक सेवा के जिला प्रबंधक भानु प्रजापति ने बताया कि कृषि उपसंचालक एसपी शर्मा को 2 आवेदनों पर एक हजार रुपए, नापतौल निरीक्षक निधि श्रीवास्तव पर 14 आवेदन पर 12 हजार 500 रुपए, मिहोना सीएमओ द्वारका प्रसाद शर्मा को 2 आवेदनों पर 1750 रुपए, अटेर तहसीलदार मनोज कुमार को 37 प्रकरण में 50 हजार 500 रुपए, रंजीत कुशवाहा को 1 प्रकरण पर 250 रुपए, जगदीश कुल्हरे उपयंत्री पीएचई रौन को 1 प्रकरण में 5000 रुपए, गौरव शाक्य जोन वितरण केंद्र प्रभारी कीरतपुरा गोहद को 2 प्रकरण में 1500 रुपए, अजय देव को 1 प्रकरण में 1 हजार रुपए एवं आलोक सिंह सीईओ रौन को 1 प्रकरण में 250 रुपए का जुर्माना लगाया है।
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