उज्जैन. प्रतिबंधित संगठन सिमी के सरगना आतंकी सफदर नागौरी और मोहम्मद मुनीर को धार्मिक उन्माद फैलाने वाले भाषण देने पर 3-3 साल की सजा सुनाई। शनिवार को उज्जैन के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अफजल खान ने धारा 153 में इन दोनों को दोषी करार दिया। सफदर महिदपुर का और मुनीर भोपाल का रहने वाला है।दोनों ने 21 साल पहले उज्जैन के तोपखाना क्षेत्र में सभा को संबोधित करते हुए गैर मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ मुस्लिम युवाओं की धार्मिक एवं सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले भाषण दिए थे।
उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास ने बताया 5 नवंबर 1998 को तोपखाना में ऐसे भाषण पर महाकाल थाना पुलिस ने आतंकी सफदर नागौरी, मुनीर और सैयद सलालुद्दीन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने भाषणों की ऑडियो सुनने के बाद इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस अनुसंधान में सफदर के आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े पाए। सफदर को पुलिस ने पीथमपुर से आतंकी साथियों के साथ एक कमरे से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाते हुए गिरफ्तार किया था।
उसके खिलाफ थाना महाकाल, भैरवगढ़, खाराकुआं और उन्हेल में कई थानों प्रकरण दर्ज है। सफदर ने सिमी में कई युवाओं को जोड़कर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास किया। सफदर और उसका एक साथी इन दिनों अहमदाबाद जेल में बंद हैं। उसे कुछ साल पहले उम्रकैद की सजा हो चुकी है। मुनीर जमानत पर जेल से बाहर है। तीसरा आरोप सलालुद्दीन की मौत हो चुकी है। जज अफजल खान ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनाई।
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