भाेपाल .शताब्दी एक्सप्रेस में सेवानिवृत्त जज का मोबाइल फोन चाेरी हाेने के मामले उपभाेक्ता फाेरम ने रेलवे काे सेवा में कमी का दाेषी मानकर मोबाइल की कीमत 11,193 रुपए अाैर 7 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई अध्यक्ष अारके भावे, सदस्य सुनील श्रीवास्तव अाैर क्षमा चाैरे ने की।
सेवानिवृत्त जज एएनएस श्रीवास्तव की अाेर से 27 मार्च 2019 काे परिवाद दायर किया गया। इसमें बताया कि वे पत्नी अाैर बेटी के साथ 8 अक्टूबर 2018 काे शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली से भोपाल लौट रहे थे। उन्हें काेच नंबर ई-2 में 18 नंबर की सीट मिली। झांसी के पास अांख खुली ताे मोबाइल गायब था।
उन्हाेंने जीअारपी हबीबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई। जीआरपी ने 10 दिसंबर 2018 खात्मा लगा दिया। रेलवे की अाेर से पक्ष रखते हुए एडवाेकेट प्रियंक पाटनी ने कहा कि रेलवे यात्रियाें से केवल यात्रा करने का किराया लेता है। सामान की सुरक्षा के संबंध में वह काेई चार्ज यात्रियाें से नहीं लेता। दोनों पक्षाें को सुनने के बाद फोरम ने यह आदेश दिया।
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