शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह की महिला सदस्य की जमानत कोर्ट ने निरस्त कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया रतलाम के रतनखेड़ा निवासी विनोद सूर्यवंशी ने लक्ष्मीबाई पति रमेश निवासी भाटपचलाना के खिलाफ रिपोर्ट की थी कि महिला ने गिरोह के सदस्य के साथ संपर्क कर शादी के नाम पर धोखाधड़ी की थी।
दूसरी बार जमानत निरस्त : उज्जैन| जन्माष्टमी पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर धार्मिक भावना भड़काने पर पुलिस ने जवाहर मार्ग खाचरौद के विवेक कांकरिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। कोर्ट द्वारा दूसरी बार आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई। कोर्ट ने इसे समाज में शांति व्यवस्था बिगाड़ने व घृणा फेलाने वाला कृत्य माना।
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