Thursday, September 17, 2020

फीस जमा नहीं करने पर भी स्कूल से नहीं कटेगा नाम, ऑनलाइन क्लास से नहीं किया जाएगा वंचित

अब कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक अभी ना तो फीस वृद्धि करेगा और न ही किसी अन्य तरीके से विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को परेशान करेगा। स्कूल संचालक अभिभावकाें को किसी तय दुकान से कॉपी, किताब, स्टेशनरी या ड्रेस की खरीदी के लिए भी मजबूर नहीं कर सकेंगे।
फीस के लिए बार-बार दबाव बनाने को लेकर भी डीईओ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसमें फीस जमा नहीं करने पर भी विद्यार्थी का नाम नहीं काटने के आदेश दिए हैं। बुधवार को सभी प्राचार्य, प्रधान पाठक, सभी निजी स्कूल, सीबीएसई, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला के संस्था प्रमुखों के नाम जारी आदेश में डीईओ देवेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कोई भी स्कूल संचालक किसी भी पालक या अभिभावक को किसी निश्चित स्थानीय दुकान से किताब, कॉपी स्टेशनरी यूनिफार्म आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। उन्होंने आदेश में कहा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कोरोना के कारण मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 24 अप्रैल 20 और 16 मई 20 को पत्र जारी किया है। इसमें स्पष्ट आदेश है कि कोई भी विद्यालय अभी ना तो फीस वृद्धि करेगा और न ही किसी अन्य तरीके से विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को परेशान करेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान सत्र में मात्र शिक्षण शुल्क प्रभारित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोविड - 19 में विद्यार्थियों द्वारा फीस जमा ना करने पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रघुवंशी ने बताया कि फीस जमा ना करने पर भी कोई स्कूल संचालक किसी विद्यार्थी का नाम संस्था से खारिज नहीं कर सकेगा। फीस जमा ना करने पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास से वंचित भी नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा संचालित एवं अन्य परीक्षा से भी वंचित नहीं किया जा सकेगा। डीईओ ने यह भी कहा कि उन्हें अवगत कराने के बाद भी इस संबंध में किसी विद्यालय के खिलाफ, किसी पालक के द्वारा शिकायत प्राप्त होगी तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल संचालक ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस भी मांग रहे
स्कूल संचालकाें पर आराेप है कि स्कूल नहीं खुलने के दौरान भी उन्हाेंने पिछले साल का रिजल्ट लेने पहुंचे पालकों को जल्दी से नए सत्र के लिए किताब काॅपियां खरीदने के लिए बाध्य किया। शासन के स्पष्ट आदेश के बावजूद स्कूल संचालक ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस भी मांग रहे थे। स्कूल संचालकाें के इस आशय के वाट्स एप मैसेज पालकों को भेजे गए हैं। इसे लेकर लगातार प्रशासन तक शिकायत पहुंच रही थी, जिसे देखते हुए बुधवार को यह आदेश जारी किए गए।



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