शहर से 8 किमी दूर बनिहार गांव में मंगलवार रात शौच करने गए बच्चे का वीडियो बनाने की शंका में दो पक्षों में विवाद हुआ। बुधवार सुबह मारपीट व पथराव हुआ। घटना में दोनों पक्षों के 19 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।
ग्रामीण थाना प्रभारी वीडीएस परिहार ने बताया बनिहार गांव के टांडा फलिया में बंजारा समुदाय के लोगों का मंगलवार रात को खुले में शौच करने गए बच्चे का वीडियो बनाने की शंका को लेकर विवाद हुआ। बुधवार सुबह 8 बजे दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आए और एक-दूसरे पर पथराव कर दिया। घटना में महिलाओं व बच्चों समेत 19 लोगों को चोट आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा। दोनों पक्षों की शिकायत पर 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
पहला पक्ष : फरियादी मनोहर उर्फ टिगिया पिता रसाल बंजारा ने पुलिस को बताया वह मंगलवार रात को शौच करने गया था। अंधेरा होने से मोबाइल की टॉर्च जलाई। विवेक नाम का बच्चा भी शौच कर रहा था। विवेक के पिता आकाश ने यह कहकर विवाद किया कि तू मेरे बेटे का खुले में शौच करते वीडियो बना रहा है। बुधवार सुबह उसके (मनोहर के) अपशब्द कहकर पथराव कर दिया। आरोपी विकास पिता चंदू, चंदू पिता अंदरिया, हरजी पिता झामु, चेतन हरजी, प्रवीण गणपत, विक्रम हरजी, चौथमल हरजी, आकाश विक्रम, बबलू गनपत, शकुबाई पति चंदू, गनु जगु, दिनेश गनपत और सचिन बसराम ने पत्थर फेंके। मनोहर के परिवार में उसे उसके पिता रसाल, दादूराम, लोकेश, संजय अनिता, निलेश, केसरीबाई, गौरव और विदेश को चोट आई। आरोपियों के खिलाफ 294, 323, 336, 506, 147, 148 एवं 149 में केस दर्ज किया गया।
दूसरा पक्ष : फरियादी चंदू पिता अंदरिया बंजारा ने बताया उसका पोता मंगलवार रात में शौच करने गया था। इसका वीडियो आरोपी मनोहर ने बताया था। उसे वीडियो बनाने से रोका तो उसने विवाद कर मारपीट की थी। बुधवार सुबह उसके परिवार के लोगों ने इसी बात को लेकर विवाद कर पथराव कर दिया। इसमें आरोपी सुल्तान पिता रूपा, प्रताप पिता मांगिया, गजिया पिता कन्हैया, बजरंग पिता कन्हैया, भारत पिता रायसिंह, अक्कु पिता बदिया, केसरीबाई पति सेठिया, पवन पिता रामसिंह, रिंग्या पिता रसाल, संजय पिता प्रताप, यशोदा पति प्रताप और राधाबाई पति मेहताब ने पत्थर मारे। इससे चंदू के परिवार के सदस्य चौथमल, हरजी, शीतल, राजू, शकुबाई, भग्गू एवं गनु को चोट आई। चंदू की शिकायत पर सभी आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 336, 506, 147, 148, 149 एवं 341 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
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